बच्ची संग दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 20 वर्ष कैद, पीड़िता को 6 लाख रुपया मुआवजा भुगतान का आदेश
सिटी स्टार्स । बिहारशरीफ
जिला न्यायालय के षष्ठम एडीजे सह पाक्सो स्पेशल न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने 11 वर्षीय बच्ची को सात वर्षों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का दोषी शिक्षक संजीत दास को साक्ष्य सही पाते हुए दोषी करार करते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास सहित दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दी। इसके अलावा आरोपित को अन्य धाराओं के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास सहित दस हजार रुपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। पीड़िता को छह लाख मुआवजा भुगतान का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष से एपीपी जगत नारायाण सिन्हा ने सजा निर्धारण पर बहस की थी तथा विचारण के दौरान कुल नौ साक्षियों का परीक्षण किया था। घटना की प्राथमिकी महिला थाना में 8 जुलाई 2018 को पीड़िता की मां के फर्द बयान पर दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता शाम में शौच के लिए घर से बाहर गई थी। वापस आने के क्रम में आरोपित रास्ते में मिला और उसका मुंह बंद कर गोद में उठाकर एक कमरे में बंद कर दिया। पीड़िता के बयान के अनुसार आरोपित ने उसके घर से दो मकान बाद कमरे में बंधक बनाकर रखा हुआ था, उसके बाद वह सात वर्षों तक इधर-उधर रखता रहा तथा गंदा काम करता रहा। बालिका के अभिभावकों को शक न हो इसलिए इधर-उधर साथ मिलकर खोजने का प्रयास करता था। अंत में नवादा जिले के नवीनगर मोहल्ले के एक मकान में बंधक रखा था। एक दिन ताला लगाना भूल गया जिसका लाभ उठाकर पीड़िता उससे पैदा हुए दो छोटे बच्चों के साथ भाग कर जीर्णशीर्ण अवस्था में घर पहुंच गई। इस बाबत उसकी मां ने प्राथमिकी भी दर्ज की थी परन्तु कुछ न पता चलने पर चुनचाप हो गई थी। जेएम सेफाली नारायण ने 9 जुलाई 18 को 164 के तहत बयान कलमबद्ध किया था जिसमें पीड़िता ने प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया था।