जिला न्यायालय के जेएमएफसी कुमारी अनुष्का चतुरर्वेदी ने पांच आरोपियों को साक्ष्य के आधार पर मारपीट का दोषी करार किया। उन्होंने मंगलवार को मंती देवी, श्यामा देवी, रूणी यादव, लखन यादव व बिंदर यादव के विरुद्ध सभी साक्ष्य को सही पाया है। एपीओ व्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी ने अभियोन पक्ष से बहस व विचारण के दौरान 6 साक्षियों के परीक्षण कराया जिसके बाद यह फैसला संभव हो सका। पीड़ित व आरोपित सारे थाना के फागु विगहा निवासी 5 नवम्बर 2004 के पीड़ित सह सूचक दुखी यादव के फर्द बयान पर सारे थाना में आरोप दर्ज किया गया था। जिसके अनुसार सूचक की पत्नी सुदमिया देवी को 4 नवम्बर 04 को आरोपित की पत्नी व पुत्री मंती देवी व श्यामा देवी ने मारपीट की थी। इसी क्रम में आरोपित बिंदर व लखन यादव व रूणी देवी आई और सुदमिया देवी के छाती पर चढ़ गई जिसे वह बेहोश हो गई। सूचक तथा उसके पुत्री संघ भी मारपीट करते हुए घर में घुसकर रुपये व जेवरात लेकर चले गये। सभी आरोपियों को प्रोवशन एक्ट का लाभ देते हुए डांट फंटकार करते हुए वाउंड पर रिहा करने का आदेश दिया गया।